रेप केस में दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास, ₹16,000 का जुर्माना
बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 वर्षों के सश्रम कारावास और ₹16,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / एफटीसी प्रथम, जौनपुर द्वारा सुनाया गया।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत लगातार की जा रही प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हो पाया है।
दुष्कर्म का यह मामला थाना बदलापुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/18 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अखिलेश उर्फ भुल्लुर पुत्र छोटेलाल चौहान, निवासी बेलावा, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 352 व 506 के अंतर्गत दोषी पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ ₹16,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया।