ताइक्वांडो खिलाड़ी हत्याकांडः आरोपियों का मकान गिराने का आदेश, तहसीलदार कोर्ट ने लगाया ₹76,950 जुर्माना
जौनपुर। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव हत्याकांड मामले में तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्यारोपियों द्वारा बंजर भूमि पर बनाए गए मकान को तत्काल ध्वस्त करने और कब्जाधारियों को बेदखल करने का आदेश दिया है। साथ ही ₹76,950 का जुर्माना भी लगाया गया है।

अधिवक्ता सत्यबीर सिंह के अनुसार, कोर्ट ने राजस्व संहिता की धारा 67(ए) के तहत छह पन्नों में विस्तृत आदेश जारी किया है। जांच में पाया गया कि आरोपी लालता यादव द्वारा बंजर खाते की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था।

यह मामला 30 अक्टूबर 2024 का है, जब गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबिरुद्दीनपुर गांव में जमीन विवाद के चलते ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। एक साल से परिजन न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे।
लगातार 50 से अधिक तारीखों और जांच रिपोर्टों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित जमीन सरकारी है। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कब्जा हटाकर भूमि को राजस्व अभिलेखों में पुनः दर्ज किया जाए।






