ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता, पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 4 वर्ष का कठोर कारावास
जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जौनपुर पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि करते हुए सजा सुनाई गई है।
दिनांक 13 जनवरी 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/रेप द्वितीय, जौनपुर की अदालत ने थाना महराजगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 191/16, धारा 323 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त भोले पुत्र रामरूप, निवासी राजपुर रूखार, थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹6000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय जौनपुर पुलिस की सशक्त विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन तथा अभियोजन पक्ष की सुदृढ़ पैरवी का प्रतिफल है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से दंड दिलाना है, ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास और अपराधियों में भय बना रहे।
जौनपुर पुलिस द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।






